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तुलन पत्र में वर्गीकरण - पूंजीगत लिखत

आरबीआइ/2009-10/368
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 81/21.01.002/2009-10

30 मार्च 2010
9 चैत्र 1932 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

तुलन पत्र में वर्गीकरण - पूंजीगत लिखत

यह पाया गया है कि तुलन पत्र में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से विभिन्न विनियामक पूंजीगत लिखतों का वर्गीकरण करने में बैंकों द्वारा अपनायी गयी लेखा प्रथाओं में कोई एकरूपता नहीं है । हाल ही में हमने इस मुद्दे की समीक्षा की है और इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष से तुलन पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गीकरण को अपनाया जाए :

अनुसूची 1 के अंतर्गत - पूंजी

(1) सतत असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)

अनुसूची 4 के अंतर्गत - उधार

(2) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आइपीडीआइ)
(3) बांड/डिबेंचर के रूप में जारी किए गए संकर ऋण पूंजीगत लिखत
(4) सतत संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)
(5) प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)
(6) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)
(7) गौण ऋण

भवदीय

(बी.महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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