अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का अनुपालन
भा.रि.बैंक/2025-26/99 28 नवम्बर 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का अनुपालन प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान ‘मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ’ के खंड I और खंड VI; ‘मास्टर निदेश – पारदेशीय निवेश’ के पैरा 27(4); ‘मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएँ’ के पैरा 6.5; और ‘मास्टर निदेश – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)’ के पैरा 3.2.बी और 8(i) में निहित केवाईसी मानदंडों के अनुपालन से संबन्धित निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. ‘मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ को विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयों के लिए अलग-अलग लागू नियामक निर्देशों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए, यह निम्नानुसार निदेशित है:
3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। 4. ‘मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ’, ‘मास्टर निदेश – पारदेशीय निवेश’, ‘मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएँ’ और ‘मास्टर निदेश – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)’ में निहित निदेशों को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है। 5. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) |
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