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जाली नोटों की पहचान - आरबीआई - Reserve Bank of India

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जाली नोटों की पहचान

भारिबैं/2015-2016/162
डीसीएम(एफएनवीडी) सं. 776/16.01.05/2015-16

27 अगस्त 2015

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बैंक

महोदया/महोदय

जाली नोटों की पहचान

कृपया 'जाली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग' पर 27 जून 2013 के हमारे परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं.5840/16.01/05/2012-13 का संदर्भ लें। भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात जाली नोटों की पहचान की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है तथा यह देखा गया है कि बैंकों के लिए रिकार्ड का रखरखाव सुगम बनाने और जाली नोटों के रिपोर्टिंग मे सुधार लाने हेतु विद्यमान अनुदेशों मे कुछ परिवर्तन लाना आवश्यक है| इसलिए विद्यमान अनुदेशों मे निम्नानुसार परिवर्तन सूचित किए जाते है :

2 पहचान करना

i) काउंटरों पर प्राप्त नोट

काउंटर पर प्रस्तुत किए गए बैंकनोटों का प्रमाणिकता के लिए मशीनो द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। इस तरह जाली नोट के रुप में वर्गीकृत नोटों पर अनुबंध I के अनुसार "जाली बैंकनोट" स्टैम्प से चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाये | इस प्रकार से जब्त प्रत्येक नोट के ब्यौरे एक अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के तहत अभिलिखित किये जाएंगे ।

ii) बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में थोक निविदा के माध्यम से प्राप्त नोट -

जहां थोक निविदा के माध्यम से बैक ऑफिस/मुद्रा तिजोरी में सीधे ही नोट प्राप्त हो जाते हैं, वहां 2(i) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है ।

3. जब बैंक शाखा के काउंटर पर या कोषागार में प्रस्तुत बैंकनोट जाली पाये जाते हैं, तब उक्त पैरा 2 के अनुसार नोट पर स्टैम्प लगाने के बाद, निविदाकर्ता को निर्धारित फॉर्मेट (अनुबंध II) में प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी चाहिए | चालू क्रम सं. के अनुसार की गई उक्त रसीद, खजांची और निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए | इस आशय का नोटिस आम जनता की जानकारी के लिए कार्यालयों/शाखाओं में विशेष रूप से प्रदर्शित किया जानी चाहिए | जहां निविदाकर्ता संबंधित रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसे मामलों में भी प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी है |

4॰ काउंटर पर प्राप्त निविदा में या बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में यदि कोई जाली नोट प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना है ।

5॰ बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान की प्रणाली में हुए संशोधन को देखते हुए, जाली नोटों के लिए विद्यमान क्षतिपूर्ति और उनकी पहचान न करने के लिए दंड के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तनों को नोट किया जाएं ।

5. i) क्षतिपूर्ति

पहचान किये गये और रिपोर्ट किए गए जाली नोटों के अनुमानित मूल्य के 25% तक बैंकों को क्षतिपूर्ति करने तथा बैंकों के जाली नोट सतर्कता कक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने की प्रणाली के संबंध में जारी अनुदेशों को रद्द कर दिया गया है।

5. ii) दंड

निम्नलिखित परिस्थितियों में जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अलावा, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 100% दंड लगाया जाएगा:

क) जब बैंक के गंदे नोटों के विप्रेषणों (रेमीटन्स) में जाली नोटों की पहचान की जाती है।

ख) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षण के दौरान बैंक के मुद्रा तिजोरी शेष में जाली नोट पाये जाते हैं ।

6. काउंटर पर जारी करने / एटीएम के टॉप-अप करने से पहले नोटों की जांच, पुलिस और अन्य प्राधिकारियों को रिपोर्टिंग, नोटों की पहचान से संबन्धित आधारभूत सुविधाएं तथा प्राधिकारियों से संपर्क करने से संबंधित अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे ।

7. यह अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें ।

भवदीया

(उमा शंकर)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


संलग्नक - I

जब्ती के लिए स्टैम्प का फॉर्मेट

5 सें मी x 5 सें मी के एकसमान आकार के स्टैम्प का निम्नलिखित उत्कीर्णन के साथ उपयोग किया जाए -

जब्त जाली बैंकनोट

जब्त जाली बैंकनोट
बैंक/कोषागार/उप कोषागार
शाखा
हस्ताक्षर
दिनांक


संलग्नक II

जाली नोटों के निविदाकर्ता को

बैंक/कोषागार/उप कोषागार का नाम :
पता :

रसीद की क्र.सं.:
दिनांक :

------------------------------------------------------------------------------------------(निविदाकर्ता का नाम और पता) से प्राप्त निम्नलिखित नोट जाली है/हैं और इसलिए जब्त किया/किए गया/गये है/हैं तथा तदनुसार स्टैम्प लगाया गया है|

उस नोट की क्रम सं. जिसे जाली नोट समझा गया है मूल्यवर्ग किस मानदंड पर उस नोट को जाली समझा गया है
     

जाली नोटों की कुल सं.

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर) (काउंटर स्टाफ के हस्ताक्षर)

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