RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

137583039

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक

आरबीआई /2010-11/521
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/09.09.001/2010-11

11 मई 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 30 अगस्त 2007 का परिपत्र शबैंवि.पीसीबी परि.सं.11/09.09.01/2007-08 देखें जिसके साथ शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिशानिर्देश प्रेषित किए गए थे। उपर्युक्त परिपत्र के "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संवर्ग" के अंतर्गत मद (vi) तथा अनुबंध के भाग I के पैरा 7.1 के अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोडकर प्रति परिवार मकान की खरीद /निर्माण के लिए मकान की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना लोगों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं।

2. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 के बज़ट भाषण के पैराग्राफ 44 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए । उपर्युक्त परिवर्तन 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद मंजूर किए गए आवास ऋणों पर लागू होंगे।

भवदीया

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?