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नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.17/2000-आरबी

दिनांक :3 मई ,2000

नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ)द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे:

(i) कोई व्यक्ति जो भारत , नेपाल और भूटान का नागरिक हो , अथवा नेपाल अथवा भूटान में रह रहा हो;

(ii) भारत,नेपाल अथवा भूटान में प्रवृत्त किसी भी कानून के तहत निगमित निगम अथवा कंपनी द्वारा किये जा रहे किसी भी व्यवसाय की नेपाल अथवा भूटान में स्थित शाखा

(iii) भारत,नेपाल अथवा भूटान द्वारा साझदारी फर्म अथवा अन्य प्रकार से किये जा रहे किसी भी व्यवसाय की शाखा जो नेपाल अथवा भूटान में स्थित है।

(पी.आर.गोपाल राव)
कार्यपालक निदेशक

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