प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन) निदेश, 2025 जारी किया । आरबीआई ने 16 अप्रैल 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदे में भुगतान एग्रीगेटर्स
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन) निदेश, 2025 जारी किया । आरबीआई ने 16 अप्रैल 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदे में भुगतान एग्रीगेटर्स
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2025 के लिए सूचकांक 493.22 रहा, जबकि सितंबर 2024 के लिए यह 465.33 था, जिसकी घोषणा 29 जनवरी 2025 को की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2025 के लिए सूचकांक 493.22 रहा, जबकि सितंबर 2024 के लिए यह 465.33 था, जिसकी घोषणा 29 जनवरी 2025 को की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – एईपीएस टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच] निदेश, 2025 जारी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर एईपीएस की समुचित जांच संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदा में एईपीएस टचपॉइंट संचालकों (एटीओ) के बारे में जानकारी दी गई और इसका उद्देश्य अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा एटीओ को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – एईपीएस टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच] निदेश, 2025 जारी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर एईपीएस की समुचित जांच संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदा में एईपीएस टचपॉइंट संचालकों (एटीओ) के बारे में जानकारी दी गई और इसका उद्देश्य अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा एटीओ को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आज 5वें डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का उद्घाटन किया। डीपीएडब्ल्यू, डिजिटल भुगतान के प्रभाव और महत्व को उजागर करने तथा डिजिटल भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की एक पहल है। इस सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली परिचालकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मल्टीमीडिया अभियान, जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया आधारित लोक संपर्क सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आज 5वें डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का उद्घाटन किया। डीपीएडब्ल्यू, डिजिटल भुगतान के प्रभाव और महत्व को उजागर करने तथा डिजिटल भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की एक पहल है। इस सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली परिचालकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मल्टीमीडिया अभियान, जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया आधारित लोक संपर्क सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) के परिचालन पर एक अद्यतन परिपत्र (अद्यतन परिपत्र का हाइपरलिंक) जारी किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) के परिचालन पर एक अद्यतन परिपत्र (अद्यतन परिपत्र का हाइपरलिंक) जारी किया है।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
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