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फ़रवरी 25, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, जिला – सतारा - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-26 के माध्यम से 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे और इस अवधि को 24 नवंबर 2025 के निदेश DOR.MON.D-41/12.28.017/2025-26 के माध्यम से 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-26 के माध्यम से 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे और इस अवधि को 24 नवंबर 2025 के निदेश DOR.MON.D-41/12.28.017/2025-26 के माध्यम से 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 27, 2026

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